शुक्रवार, 7 मई 2021

दिल्ली: मनमाना किराया वसूल रहे प्राइवेट एम्बुलेंस पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने KM के हिसाब से दाम फिक्स किए, जानिए डिटेल्स

<p style="text-align: justify;">दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूलने पर दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1- </strong>पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2-</strong> बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (BLS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3-</strong> एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4-</strong> दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल है.</p> <p style="text-align: justify;">अगर कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो निम्न उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है-</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1)</strong> एम्बुलेंस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2)</strong> एम्बुलेंस&nbsp; के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3)</strong> वाहन/एम्बुलेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/news/india/people-coming-to-delhi-from-these-two-states-should-be-in-14-days-quarantine-1911010"><strong>आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहे हैं दिल्ली, तो 14 दिनों तक रहना होगा क्वारंटीन, नए स्ट्रेन की वजह से हुआ फैसला</strong></a></p>

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