<p style="text-align: justify;"><strong>लखनऊ:</strong> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने बुधवार को तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस समय अपराध
from india https://ift.tt/3uu2slR
गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021
तबलीगी जमात केस: कोर्ट ने 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.